सारंगढ़-बिलाईगढ़। आबकारी आयुक्त पी.एस. एल्मा के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर पदमिनी भोई साहू तथा जिला आबकारी अधिकारी संतराम वर्मा के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग वृत्त सारंगढ़ द्वारा अवैध मदिरा निर्माण और विक्रय के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में दिनांक 29 मई 2026 को ग्राम छातादेई में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध महुआ शराब बनाने और बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
आबकारी विभाग को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम छातादेई में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब का निर्माण एवं विक्रय किया जा रहा है। सूचना की पुष्टि होने के बाद आबकारी टीम तत्काल मौके पर पहुंची और गवाहों की उपस्थिति में संबंधित मकान की विधिवत तलाशी ली गई।
तलाशी के दौरान मकान से 15 लीटर क्षमता वाले पीले रंग के प्लास्टिक डिब्बे में भरा 15 लीटर तरल पदार्थ तथा 5 लीटर क्षमता की प्लास्टिक जेरीकेन में भरा 5 लीटर तरल पदार्थ बरामद किया गया। परीक्षण करने पर उक्त तरल पदार्थ हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब पाया गया। आबकारी विभाग द्वारा कुल 20 लीटर अवैध महुआ शराब को विधिवत सीलबंद कर जप्त किया गया।

प्रकरण का विवरण

कायम प्रकरण : 01
जप्त मदिरा : 20 लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब
आरोपी का विवरण
रोहित कुमार सारथी, पिता भोगीलाल, निवासी ग्राम छातादेई, चौकी कनकबीरा को गिरफ्तार किया गया।
आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत करने उपरांत जेल दाखिल कराया गया।
इस पूरी कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी आनंद वर्मा, आबकारी उपनिरीक्षक लोकनाथ साहू, रामेश्वर सिंह राठिया एवं हमराह स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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