सारंगढ़-बिलाईगढ़, 29 अप्रैल 2026। आम लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 मई 2026, शनिवार को किया जाएगा। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार किया जा रहा है।
इस विशेष आयोजन के तहत अधीनस्थ न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालय तक के विभिन्न न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निपटारा आपसी सुलह और समझौते के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए संबंधित पक्षकारों को न्यायालयों द्वारा मध्यस्थता हेतु सूचना भी जारी की जा रही है।
जिला स्तर पर नागरिक अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, जहां उन्हें लोक अदालत से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं और लाभों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
नेशनल लोक अदालत में केवल न्यायालयीन प्रकरण ही नहीं, बल्कि विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित मामलों का भी समाधान किया जाएगा। इसमें न्यायालय, राजस्व विभाग (कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार), बैंक, पुलिस विभाग, नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, बीएसएनएल, विद्युत विभाग आदि से संबंधित बकाया कर एवं बिलों का निपटारा भी किया जा सकेगा।
इस लोक अदालत में जिन मामलों को शामिल किया गया है, उनमें दाण्डिक राजीनामा योग्य प्रकरण, चेक बाउंस मामले, बैंक रिकवरी (प्री-लिटिगेशन), मोटरयान अधिनियम से जुड़े मामले, भरण-पोषण (मेंटेनेंस) प्रकरण, परिवार न्यायालय के विवाद, श्रमिक प्रकरण, जमीन विवाद, बिजली-पानी के बिल, संपत्ति कर, टेलीफोन बिल तथा राजस्व प्रकरण शामिल हैं।
लोक अदालत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें दोनों पक्षों की सहमति से विवादों का त्वरित और अंतिम समाधान किया जाता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों का निपटारा कर आपसी विवादों को खत्म करें।

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