सारंगढ़। जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर शिकंजा कसते हुए खनिज अमले ने लगातार सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में खनिज विभाग द्वारा समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण और प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है, जिससे अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।

गुड़ेली-टिमरलगा में निरीक्षण, ग्रामीणों को सख्त निर्देश
दिनांक 1 अप्रैल 2026 को खनिज अमले द्वारा गुड़ेली-टिमरलगा क्षेत्र का मौके पर निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्थल पर किसी भी प्रकार का अवैध उत्खनन नहीं पाया गया। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों एवं ग्राम उपसरपंच को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि यदि कहीं भी अवैध खनन होता है, तो तत्काल इसकी सूचना कलेक्टर (खनिज शाखा) कार्यालय या नजदीकी थाना में दें।
10 मशीनों पर कार्रवाई, क्रशर उद्योग सील
पूर्व में 16 मार्च 2026 को प्राप्त शिकायत के आधार पर राजस्व विभाग एवं खनिज अमले की संयुक्त टीम ने गुड़ेली-टिमरलगा क्षेत्र में छापा मारा था। निरीक्षण के दौरान चूनापत्थर के अवैध उत्खनन में संलिप्त 10 मशीनों/वाहनों पर कार्रवाई की गई।
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(4)(5) के तहत की गई।
इसी क्षेत्र में संचालित मेसर्स शौर्य क्रशर उद्योग (प्रो. श्री मुकुंद कुमार जैन) द्वारा स्वीकृत भंडारण क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर क्रशर को सील कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। संबंधित पक्ष को 3 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
ओम साई मिनरल्स पर भी गिरी गाज
तहसील सरिया के कटंगपाली-नौघाटा क्षेत्र में 1 अप्रैल 2026 को निरीक्षण के दौरान अवैध उत्खनन नहीं पाया गया, लेकिन मेसर्स ओम साई मिनरल्स (प्रो. श्री रवि कुमार अग्रवाल) द्वारा भंडारण नियमों के उल्लंघन पर क्रशर सील कर नोटिस जारी किया गया।
उन्हें भी 3 दिवस के भीतर कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।
अवैध परिवहन में हाइवा जब्त
दिनांक 2 अप्रैल 2026 को तहसील सरसींवा क्षेत्र में चूनापत्थर के अवैध परिवहन में संलिप्त हाइवा वाहन (CG 11 AB 1612) को जब्त किया गया। वाहन मालिक दुर्गा सिंघानिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहन को थाना सरसींवा में सुपुर्द किया गया।
यह कार्रवाई भी छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 के तहत की गई।
आगे भी जारी रहेगी सख्ती
खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर लगातार निगरानी और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कलेक्टर के निर्देशानुसार इस तरह के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रशासन की इस सख्ती से अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप है और जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
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