सारंगढ़-बिलाईगढ़/ जिले में लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए जनार्दन टंडन को एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। यह आदेश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे द्वारा जारी किया गया।

बार-बार अपराध बना कार्रवाई की वजह

प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, जनार्दन टंडन के खिलाफ विभिन्न अपराधों में 6 बार एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पिछले 10 वर्षों से उसकी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता सामने आई है। इसी को गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की गई।
कई जिलों में प्रवेश पर प्रतिबंध
छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत जारी आदेश के अनुसार, जनार्दन टंडन को सारंगढ़-बिलाईगढ़ सहित समीपवर्ती जिलों—रायगढ़, सक्ती, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार-भाटापारा और महासमुंद—की सीमाओं से 1 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है।
बिना अनुमति प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित
निर्देशानुसार, निष्कासन अवधि के दौरान वह संबंधित जिलों की सीमा में बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
प्रशासन की इस कार्रवाई को कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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