रायगढ़, कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया था। वर्तमान में जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण तथा पाजिटिव मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। जिसके परिप्रेक्ष्य में पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नये आदेश जारी किए गए है। जिनमें सभी सिनेमा हॉल कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए शत-प्रतिशत क्षमता अनुसार पूर्ण रूप से खुलेंगे। खुले स्थानों पर सामाजिक समारोह (विवाह, आदि)की अनुमति कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करने की शर्त पर दी जाती है। किन्तु बंद हाल में, पूर्ण संख्या पर प्रतिबंध के बिना 50 प्रतिशत क्षमता तक अनुमति दी जाती है। उपरोक्त आदेश की शेष शर्ते पूर्ववत रहेंगी।

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