जाति प्रमाण पत्र बनावाने के नियमों में अहम बदलाव, अब नहीं होगी इन दस्तावेजों की जरूरत, नोटिफिकेशन जारी…

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भारत के कई आदिवासी बाहुल्य राज्यों में जाति प्रमाण पत्र बनवाना टेढ़ी खरी साबित होती है। कई बार तो सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा—लगाकर लोग थक जाते हैं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है। आखिरकार लोग थक हारकर उम्मीद छोड़ देते हैं भले ही वो आरक्षित जातियों से आते हैं। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी हां सरकार ने जाति प्रमाण पत्र बनावाने के लिए नियमों में अहम बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब ऐसे लोगों का भी जाति प्रमाण पत्र बनाया जा सकेंगा जिनका जमीन से जुड़े दस्तावेजों में काई रिकॉर्ड न हो।

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार आम जनता को नोटिस किया कि यदि अपना जाति बनाना है तो उन्हें एक माह पूर्व ही कागजात कार्यालय में जमा करना होगा। नगर पंचायत जांच करने के पश्चात ही अंचल कार्यालय की ओर से जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराया जाएगा। सरायकेला का नगरवासियों द्वारा कई बार लिखित रूप से सरायकेला एसडीओ सत्यानंद महतो को शिकायत किया था कि नगर वासियों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाना अब मुश्किल हो गया है इस समस्या का समाधान अभिलंब किया जाए। इसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्याओं को निदान पाने को लेकर एसडीओ ने कई बार अंचल अधिकारी के साथ बैठक कर नियम तैयार कर सरकार के गाइडलाइन को देखा। सरकार के पास भी रिपोर्ट भेजी गई ताकि कुछ गाइडलाइन मिल सके। सरकार ने सरायकेला एसडीओ के पास गाइडलाइन भेजा। इसके बाद ही यह निर्णय लिया गया।

नगर पंचायत अंतर्गत किसी व्यक्ति के खतियान में जाति का उल्लेख नहीं है तो उनके लिए सरायकेला अंचल अधिकारी कार्यालय की ओर से नया नियम बनाया गया। जाति प्रमाण पत्र एक माह के अंदर लोगों को मिल जाएगा। झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 14 जा.नि -3/2015/ का. 1754, दिनांक 25.02.2019 के आलोक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंचल अधिकारी ने वैसे आवेदन आमंत्रित किए हैं जिनके पास जाति से सम्बंधित पर्याप्त दस्तावेज हैं।

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