रायगढ़। दिनांक 18.06.2024 को मिट्ठूमुडा में रहने वाले महावीर चौहान (उम्र 40 वर्ष) द्वारा उसके छोटे भाई अजय चौहान पर मामूली बातों पर मारपीट करने और घर में रखे सब्जी काटने वाले चाकू से चोट पहुंचाने की रिपोर्ट दर्ज कराया । रिपोर्टकर्ता ने बताया कि उसका भाई अजय आये दिन घर पर झगड़ा विवाद करता है । दिनांक 18.06.2024 के दोपहर करीबन 12.00 बजे अजय चौहान शराब के नशे में घर आकर मां से शराब पीने के लिये रूपये मांग रहा था जिसे रूपये नहीं मिलने पर इसके साथ गंदी-गंदी गाली गलौज कर हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा और आवेश में आकर घर में रखे सब्जी काटने के चाकू से मारपीट कर चोट पहुंचाया है । मारपीट की रिपोर्ट पर थाना जूटमिल में *आरोपी अजय चौहान (25 साल)* के विरूद्ध अप.क्र. 281/2024 धारा 294,506,323,327 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर आहत महावीर चौहान का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में धारा 324 आईपीसी विस्तारित कर आरोपी अजय चौहान को 19 जून के देर शाम जूटमिल क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया । आरोपी को कल जूटमिल पुलिस द्वारा न्यायालय रिमांड लेने पेश किया गया था, माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट जारी किये जाने पर जूटमिल पुलिस द्वारा आरोपी को जिला जेल दाखिल किया गया है ।

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