महासमुंद|धान खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति जाड़ामुड़ा पंजीयन क्रमांक-879 के समिति प्रभारी उमेश भोई को निलंबित किया गया है। साथ ही कम्प्यूटर ऑपरेटर मनोज प्रधान एवं मनीष प्रधान को समिति के कार्यां से कार्य मुक्त कर दिया गया है।
सहकारी समिति जाड़ामुड़ा के प्राधिकृति अधिकारी एस.के. डे द्वारा जारी आदेश के तहत खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी में उमेश भोई व दोनों कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन करने में चुक करते हुए धान खरीदी कार्यों में लापरवाही एवं अनियमितता किया गया। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए यह कार्यवाही की गई है।

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