रायगढ़। कल 21 अगस्त के शाम थाना कोतवाली में स्थानीय युवती उसके मोहल्ले के सोमेस दास महंत द्वारा छेड़खानी करने और उसके परिवार के लोगों को मारने पीटने की धमकी देने संबंधी रिपोर्ट आवेदन देकर दर्ज करायी, युवती के आवेदन पर धारा 354, 354(ख), 506 भादवि के तहत अपराध कायम किया गया ।

पीड़ित युवती बताई कि मोहल्ले का होने के कारण कभी-कभी सोमेस से बातचीत करती थी, करीब एक सप्ताह से सोमेस कहीं भी आते जाते समय उल्टे-सीधे कमेंट कर परेशान कर रहा था । दिनांक 18-08-2023 के रात्रि करीब 09:30 बजे नटवर स्कूल के पास एक दुकान पर थी, वहां दुकान पर आकर सोमेस दास महंत ने बेज्जती करने की नियत से हाथ पकड़कर खीचने लगा। उसी समय जीजा आकर बीच बचाव किये तो उन्हें भी मारने की धमकी दिया और रात को घर आकर घरवालों को मारने पीटने, नुकसान पहुंचाने की धमकी दिया है । मामले को गंभीरता से लेते हुये थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे के निर्देशन पर तत्काल कोतवाली पुलिस स्टाफ द्वारा *आरोपी सोमेस दास महंत पिता शोभादास महंत 23 साल थाना कोतवाली* की पतासाजी कर हिरासत में लिया गया जिसे आज गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है ।

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