जगन्नाथ बैरागी

डभरा..

छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति दिन ब दिन असहज होते जा रही है। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 31.08.2021 के सुबह 6.30 बजे प्रार्थीया के घर के बगल मे रहने वाला दिलीप चंद्रा पिता घनश्याम चंद्रा द्वारा प्रार्थीया को घर में अकेली समझकर घर में घुस कर प्रार्थीया को अपने बाहो मे पीछे से पकडकर चुमने लगा तो यह छुड़ायी तो वह प्रार्थीया को जमीन मे अशलील हरकत करते हुये गिरा दिया और उसके पहने हुये साडी,पेटीकोट, ब्लाउज को फाड़ दिया तो यह उसे धक्का देकर भागने की कोशिश करने लगी तब प्रार्थीया को लोहे का छड जो हाथ मे पकडा हुआ था उससे तुझे जान से आज खतम कर दुगां कहते हुये धमकी देते हुये मेरे बाये भुजा को लोहे का छड से मारा जिससे प्रार्थीया
अपना बचाव हेतु चिल्लाने लगी तो वह उसे छोडकर भागने लगा इसके घर मे इसके पति नही थे
वह तलाब गये थे जिसके कारण इसे अकेली पाकर इसके साथ अशलील हरकत कर रहा था । जब दिलीप चंद्रा इसके घर से निकल कर भाग रहा था तो परदेशी महंत एंव मालती चंद्रा लोग देखे है ।
जिन्हें प्रार्थिया ने घटना के बारे मे बताई और पति जब तलाब से घर आया तो उसे भी घटना के बारे मे
बताई। प्रार्थीया के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 355/2021 धारा 452,354,506,323 भादवि पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।पुलिस अधीक्षक
महोदय बी.एन.मीणा के मार्गदर्शन एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय कुमार
महादेवा एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बी.एस.खुण्टिया के कुशल निर्देशन पर महिला संबधी अपराध में तत्काल त्वरित कार्यवाही करने के आदेश पर आरोपी दिलीप चंन्द्रा पिता घनश्याम चन्द्रा उम 27 वर्ष साकिन खैरा थाना डभरा जिला जांजगीर चांपा को दिनांक 31.08.2021 के 11.40 बजे गगिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। उक्त कार्यवाही में निरी.डी.आर.टंडन उनि विरेन्द्र मनहर, आर 54 जय कुमार लहरे एवं लक्ष्मीकांत लहरे का महत्वपूर्णयोगदान रहा।
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