नगर निगम अमला सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। अब तक 192 प्रकरण बनाकर सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वालों से 2 लाख 90 हजार रुपए जुर्माना वसूला है। कमिश्नर संबित मिश्रा ने सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध सतत रूप से कार्रवाई करने के निर्देश स्वास्थ अमला को दिए है।

सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री और उपयोग पर राज्य शासन द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित लगा दिया है। निर्देश के तहत निगम की स्वास्थ्य अमला और पर्यावरण सरंक्षण मंडल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर सिंगल यूज प्लास्टिक की जब्ती और जुर्माना सहित प्रकरण बनाए है। निगम अमला ने पिछले दिनों प्लास्टिक के थोक विक्रेता संजय मार्केट स्थित श्रेया प्लास्टिक, जगदीश डेयरी, विकास डेयरी, सिंधी कालोनी स्थित थोक विक्रेता सहित केवड़ा बाड़ी बस स्टैंड, गौरी शंकर मंदिर, हेमू कालानी चौक, चक्रधर नगर एवं विजयपुर, ढिमरापुर चौक, कार्मेल स्कूल, सतीगुड़ी चौक, कोतरा रोड और आगे चौक तक मुख्य मार्ग के व्यापारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग, बिक्री की जांच व सामानों की बिक्री में नियम पालन करने समझाइश दी गई।
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