।सहेलियों के साथ स्कूल से लौट रही 12 साल की नाबालिग को जबरन उठा ले जाने और दुष्कर्म करने वाले युवक को जिले की फास्ट ट्रैक अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। वारदात 24 मार्च 2022 को खरसिया के नजदीक एक गांव में हुई थी। घटना के दिन बच्ची अपनी सहेलियों के साथ पैदल गांव के स्कूल गई। लौटते वक्त बच्चियां स्कूल से लगभग 100 मीटर दूर थीं। उसी वक्त अमरलाल श्रीवास (23) वहां पहुंचा।

उसने पीड़ित बच्ची को बुलाया और साथ चलने के लिए कहा। बच्ची ने मना किया तो वह उसे हाथ पकड़ कर खींचता हुआ साथ ले गया। उसने बच्ची के साथ आ रही बालिकाओं को डांटकर भगा दिया। अमरलाल बच्ची को थोड़ी दूर खेत की तरफ ले गया और दुष्कर्म किया। इधर शाम 4.30 बजे तक बच्ची घर नहीं लौटी तो परिजन उसे ढूंढने निकले। उन्हें देखकर अमरलाल बच्ची को वहीं छोड़कर भाग निकला। बच्ची ने घर में घटना के विषय में परिजन को बताया।

थाने में शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी अमरलाल को गिरफ्तार कर लिया। अभियोजन पक्ष की तरफ विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।
उन्होंने आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट आफ रेयर प्रकृति का अपराध नहीं मानते हुए फांसी नहीं दी। बचाव पक्ष के वकील ने आरोपी के युवा होने और पहली बार ऐसी गलती करने की दुहाई देकर कम से कम सजा देने की मांग की, लेकिन कोर्ट से इसे अपराध को गंभीर बताया।
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