राज्य शासन के कर्मचारियों को एनपीएस अथवा ओपीएस पेंशन स्कीम का चयन के लिए विकल्प प्रस्तुत करने को अंतिम अवसर दिया गया है। शासकीय सेवक आठ मई तक विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में संबंधित शासकीय सेवकों द्वारा एनपीएस अथवा ओपीएस के चयन के विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो भविष्य में अवसर नहीं दिया जाएगा। इस स्थिति में संबंधित शासकीय सेवकों को एनपीएस में शामिल कर कार्रवाई की जाएगी।

सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने अधीनस्थ शासकीय सेवकों को एनपीएस अथवा ओपीएस विकल्प भरवा कर कार्मिक संपदा में अपलोड करने की प्रक्रिया समय अवधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इस आशय का पत्र वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर से जारी किया गया है।

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