सारंगढ़

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में 31 जुलाई तक बिना अनुमति नलकूप खनन प्रतिबंधित….

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । 21 अप्रैल 23 कलेक्टर डॉ. सिद्दकी ने ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए जिले में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सारंगढ़ बिलाईगढ़ संपूर्ण जिला को आगामी 31 जुलाई 2023 तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। छग पेयजल परिरक्षण अ नि 1986 (क्रमांक 3)1987 की धारा 03 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है। उक्त अधि नियम की धारा 06 के अंत र्गत सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुममति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा, लेकिन शासकीय एजेंसी जैसे-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले में तथा नगर पालिक निगम, नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

विदित हो कि – इस अवधि में खनन कराये गये नलकूपों की जानकारी प्राधिकृतअधिकारी को भेजना होगा। जिले के सभी नागरिकों को अपने नगर अथवा ग्रामीण क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनु.अधि. राजस्व से विधिवत अनुमति की आवश्यकता होगी। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत सारंगढ़ और बिलाईगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अपने क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे। यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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