नई दिल्ली

अब तक नही किया पैन-आधार लिंक? जानिए क्यो है यह जरूरी और क्या है इसके फायदे….

अगर आपने अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) को परमानेंट अकाउंट नंबर यानी PAN कार्ड से अब तक लिंक नहीं किया है तो आपके लिए जरूरी खबर है। इसकी डेडलाइन को अब कुछ दिन ही बचे हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है। इसका मतलब है कि 31 मार्च तक अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। बता दें कि पैन आधार लिंक करने वालों को जुर्माने के तौर पर 1000 रुपये देना होगा। आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के कई फायदे हैं।

यह बैंक में अकाउंट ओपन करते समय KYC के लिए अहम है। इसके साथ ही, इससे आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी आसान हो जाएगा। बता दें कि इसकी डेडलाइन को कई बार बढ़ाया जा चुका है। इस बार इसकी डेडलाइन 31 मार्च है।

आम लोगों को हैं ये फायदे Fisdom कंपनी Tax2win के को-फाउंडर और CEO अभिषेक सोनी ने कहा, “पैन कार्ड को पूरे भारत में वैलिड पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। अधिकांश वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है, और आईटी विभाग इसके माध्यम से आपके लेनदेन को ट्रैक करता है। आधार किसी व्यक्ति की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ उनकी सभी जानकारी रखता है।” सोनी के मुताबिक, आधार कार्ड सभी ट्रांजेक्शन के लिए एक अहम दस्तावेज है। आधार और पैन लिंक करने से आयकर विभाग को सभी ट्रांजेक्शन का ऑडिट ट्रेल मिलता है।

वहीं, अगले साल से, जब तक आपका आधार-पैन लिंक नहीं हो जाता, तब तक आईटीआर फाइलिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके ज़रिए आईटीआर दाखिल करना आसान हो जाएगा। आधार कार्ड के इस्तेमाल से अन्य दस्तावेजों की जरूरत काफी हद तक कम हो गई है। आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए भी काम करता है।

इसने इस दस्तावेज़ को अहम बना दिया है। सरकार को ये हैं फायदे आधार की शुरुआत के साथ लेन-देन को ट्रैक करना आसान और अधिक प्रभावी हो गया है। आधार-बेस्ड ऑथेंटिकेशन अब जरूरी हो गया है। इससे टैक्स चोरी करने वालों पर नज़र रखा जा सकेगा।

आधार-पैन लिंकिंग से एक शख्स के पास कई पैन कार्ड होने की समस्या हल हो गई और धोखाधड़ी की संभावना कम हो गई। पहले आधार-पैन लिंकिंग की डेडलाइन 31 मार्च 2022 थी, जिसे ₹500 के लेट फाइन के साथ 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया था। सोनी ने यह भी कहा, “पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा अब 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। अब लोगों को इसके लिए ₹1000 का जुर्माना देना होगा।”

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