रायगढ़। बीएएसपी नर्सिंग की छात्रा को प्यार के जाल में फंसा कर उसकी अस्मत लूटने वाले सीआईएसएफ के जवान को विशेष न्यायाधीश (एस्टोसिटी एक्ट) जितेन्द्र कुमार जैन की कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी को 1 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक हरिलाल पटेल ने बताया कि आरोपी नंदकुमार मनहर पिता लाभोराम मनहर (32) सीआईएसएफ (सेंटल इंडस्टीयल सेफ्टी फोर्स) का जवान है और रानीसागर सारंगढ़ का रहने वाला है। पीड़िता बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने रायपुर गई थी। जहां वर्ष 2012 में उसकी आरोपी से मुलाकात हुई | इसके बाद दोनों एक दूसरे का नंबर लिए और मोबाइल पर दोनों की बात होने लगी। देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। आरोपी कौ पोस्टिंग दिल्ली में है, लेकिन आरोपी युवती से मिलने दिल्ली से रायपुर आता रहता था। वर्ष 2015 में पीड़िता की मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में पोस्टिंग हुई। इसके बाद भी आरोपी युवक पीड़िता से मोबाइल पर संपर्क बनाए रखा और पीड़िता का विश्वास जीत लिया। मई 2018 में आरोपी रायगढ़ आया और पीड़िता को एक स्थानीय होटल में ले गया। जहां उसके
साथ शारीरिक संबंध बनाया।

पीड़िता को पूरा भरोसा था कि
आरापी उससे विवाह करेगा
इसलिए उसने इसका विरोध नहीं
किया । इसके बाद आरोपी
लगातार रायगढ़ आता रहा ओर पीड़िता की अस्मत से खेलता रहा। पीड़िता जब भी आरोपी को शादी के लिए कहती वह टालमटोल कर देता था। इसी बीच पीड़िता को पता चला कि आरोपी ने फरवरी 2021 में किसी अन्य लड़की से शादी कर ली है। ऐसे में उसने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की। जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर भेज दिया था। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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