रायगढ़। 8 बरस की स्कूली छात्रा को शादी नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए उसके पिता से भी बदतमीजी के मामले में आरोप सिद्ध होने पर फास्ट ट्रेक कोर्ट ने मनचले युवक को 3 साल कारावास में रहने की सजा सुनाई। साथ ही 2 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है।

घटना के संबंध में शासन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर के अनुसार खरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम तेलीकोट निवासी शंकर दास महंत पिता रसिया महंत (40 साल) ने अपने पड़ोस में रहने वाली 8 साल की एक नाबालिग बालिका को विगत 31 मार्च 2021 की दोपहर लगभग ढाई बजे सार्वजनिक स्थान में अश्लील बातें करते हुए छेडख़ानी की। शंकर ने बालिका को यह भी कहा कि वह उसके साथ शादी करना चाहता है और मना करने पर उसे मौत के घाट उतारने की खुलेआम चेतावनी भी दी।

चूंकि, शंकर ने बच्ची का मुंह दबा रखा था और जब उसकी दीदी वहां पहुंची तो आरोपी भाग निकला। रात में पिता जब ड्यूटी कर घर लौटा तो बालिका ने घटना की जानकारी दी। नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की भनक लगते ही उसका पिता जब शंकर से पूछताछ की तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए उसे भी देख लेने की धमकी दी। ऐसे में शंकर की दबंगई के खिलाफ थाने में शिकायत की गई।
पुलिस ने शंकर के खिलाफ धारा 354, 294, 506 तथा 10, 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर केस डायरी न्यायालय में पेश किया। नाबालिग से छेडख़ानी के इस संवेदनशील प्रकरण में दोनों पक्षों की दलीलों और घटना से जुड़े साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आरोप प्रमाणित होने विशेष न्यायालय के जज ने शंकर को 3 साल की सजा सुनाते हुए 2 हजार के अर्थदंड से दण्डित भी किया।
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