जगन्नाथ बैरागी

रायगढ़ । थाना चक्रधरनगर में बालिका द्वारा ग्राम कुंजारा थाना लैलूंगा निवासी पवन पैंकरा के विरूद्ध शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने की रिपोर्ट दर्ज कराई, रिपोर्ट के कुछ ही घंटे भीतर चक्रधरनगर पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाई जिसे आज शाम रिमांड पर भेजा गया है । पीड़िता बताई कि माह सितम्बर 2020 में पवन पैंकरा ग्राम बंगुरसिया में किराये मकान में रहता था तथा बिजली खंभा लगाने का काम करता था । इसी दरम्यिान पवन से परिचय हो गया । दोनों एक-दूसरे से बातचीत करते थे, बंगुरसियां के नजदीक इसका घर होने से पवन घर आना जाना करता था । एक दिन पवन प्यार करता हूं, तुमसे शादी करूंगा बोला और जब घर में अकेली थी, तब घर आकर शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबधं बनाया । उसके बाद उसका लगातार घर आना-जाना था । घरवालों को दोनों के मेल मिलाप की जानकारी होने पर घरवालों के सामने पवन शादी करूंगा बोला था । उसके कुछ दिनों बाद शादी करने से मना कर दिनांक 23/07/21 को घर से कहीं चला गया है । पीड़िता के रिपोर्ट पर थाना चक्रधरनगर में आरोपी पवन कुमार पैकरा पिता जगसाय पैंकरा उम्र 22 वर्ष निवासी कुंजारा थाना लैलूंगा के विरूद्ध अप.क्र. 437/2021 धारा 376 भादवि 6 पास्को एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।
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