रायगढ़, छ.ग.शासन के महत्वपूर्ण कार्यक्रम ‘छत्तीसगढिय़ा ओलंपिक’ आयोजन में खेल समाप्ति उपरांत श्री धरनीधर यादव, व्यायाम शिक्षक शास.उ.मा.विद्यालय चक्रधरनगर द्वारा स्टेडियम में शराब सेवन किए जाने की शिकायत मिली थी। जिसे गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने जिला शिक्षाधिकारी को मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे। जांच में श्री यादव व्यायाम शिक्षक व्दारा शराब का सेवन किये जाने संबंधी कृत्य की पुष्टि होना पाया गया। श्री यादव व्यायाम शिक्षक द्वारा किया गया उक्त कृत्य छ.ग.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं छ.ग.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के विपरीत होने के कारण कलेक्टर श्रीमती साहू ने तत्काल उन्हें प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में श्री यादव व्यायाम शिक्षक का मुख्यालय- कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी रायगढ़ निर्धारित किया गया है एवं उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मौसेरे भाई-बहन की शादी अमान्य लेकिन पत्नी को देना पड़ेगा गुजारा भत्ता… - May 4, 2026
- छत्तीसगढ़ की चार शुगर मिलों पर किसानों का 83 करोड़ से अधिक बकाया, भारतीय किसान संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी… - May 4, 2026
- लव स्टोरी, साथ में किया प्यार फिर प्रेमी जोड़े ने शिशुपाल पर्वत से एक साथ कूद कर की आत्महत्या… - May 4, 2026
