जगन्नाथ बैरागी

रायगढ़।कोरोना के केस कम होने के बाद व्यापारियों व आम जनता को राहत देते हुए रायगढ़ कलेक्टर द्वारा समस्त प्रकार के प्रतिष्ठानों व दुकानों को रात्रि 8:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए समस्त प्रकार के प्रतिष्ठान व व्यवसायिक दुकान को सप्ताह में दिन रविवार को छोड़कर रात्रि 10:00 बजे तक कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए शर्तों के तहत दुकान खोलने की अनुमति दी गई है।

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