जगन्नाथ बैरागी

सारंगढ़ बिलाईगढ़। नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर साथ भगाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तथा न्यायलय से 27.09.2022 का रिमांड की मांग की है।

क्या है पुरा मामला –
प्रार्थी भगतराम सारथी पिता स्व0 कुसुमलाल सारथी उम्र 50 वर्ष सा0 मल्दा ब थाना सारंगढ जिला सारंगढ बिलाईगढ (छ0ग0) का निवासी है। जिसके द्वारा दिनांक 10.09. 2022 को सारंगढ़ थाना मे रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी छोटी बहन नाबालिग कुमारी कविता सारथी(परिवर्तित नाम) उम्र 17 वर्ष 10 दिन को कोई अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। सूचना मिलते ही थानेदार विजय पैंकरा ने तत्काल अपराध धारा सदर का कायम कर विवेचना में लिया एवं बालिका और अज्ञात आरोपी की पतासाजी मे लग गये। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर दिनांक 12.09.2022 को अपहृत बालिका को आरोपी संजु सारथी पिता राजु सारथी पालक दिवाकर सारथी उम्र 22 वर्ष सा0 मल्दा ब थाना सारंगढ जिला सारंगढ बिलाईगढ से बरामद किया गया। बरामदगी बाद पीडिता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया। अपने कथन में आरोपी के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाकर नाबालिग होना जानते हुए भी शादी करूंगा कहकर जबरन शारीरिक संबंध बनाना बताये जाने पर धारा 366, 376 भादवि 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत दिनांक 13.09.2022 को विधिवत गिरफतार कर गिरफतारी की सूचना उसके पालक दिवाकर सारथी को दिया गया है। विवेचना में डॉक्टर के द्वारा प्रिजर्व किये गये प्रदर्श का एफएसएल परीक्षण कराना पटवारी नक्शा प्राप्त करना व अन्य गवाहों का कथन शेष है। विवेचना पूर्ण करने हेतु समय की आवश्यकता है। लिहाजा आरोपी का न्यायिक रिमाण्ड दिनांक 27.09.2022 तक प्रदाय करने हेतु रिमाण्ड तैयार किया गया है।
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