अतिक्रमित भूमि पर नियमानुसार की गयी कार्यवाही…तहसीलदारने दी जानकारी…
जगन्नाथ बैरागी
रायगढ़, टीपाखोल तथा कोकड़ीतराई में अतिक्रमित भूमि पर कार्यवाही के संबंध में प्रभारी तहसीलदार रायगढ़ श्री विक्रांत राठौर से प्राप्त जानकारी अनुसार कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग रायगढ़ द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2021 को जारी पत्र में टीपाखोल जलाशय के नहर की अतिक्रमित भूमि राजस्व विभाग को सौंपने का उल्लेख किया है। जिसके लिये सचिव छ.ग.शासन जल संसाधन विभाग से पत्र व्यवहार किया गया है। ताकि अतिक्रमितों को व्यवस्थापित किया जा सके। ज्ञातव्य है कि टीपाखोल नहर क्षेत्र नगरीय क्षेत्र है जहां 152 प्रतिशत की दर से व्यवस्थापन संबंधी नियम है एवं अतिक्रमणकर्ता लंबे समय से आवासीय एवं व्यवसायिक प्रयोजनार्थ निवासरत है। वहीं कोकड़ीतराई जलाशय के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन संभाग रायगढ़ द्वारा तहसीलदार रायगढ़ को संबोधित पत्रों में अर्जित भूमि का सीमांकन कर कब्जा वापस दिलाने संबंधी पत्र लिखा गया है। तदनुसार कार्यवाही जारी है। कोकड़ीतराई जलाशय ग्रामीण क्षेत्र है तथा अतिक्रमणकारियों के द्वारा एक वर्ष के भीतर ही अतिक्रमण किया गया है।
इस प्रकार नियमानुसार कार्यवाही उक्त दोनों प्रकरणों में जल संसाधन विभाग द्वारा वांछित अनुतोष के आधार पर किया जा रहा है।
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