सारंगढ़: नाली खोदवाने के विवाद मे 52 वर्षीय दलित महिला की पिटाई ! बीच-बचाव करने आई बेटी को दी मारपीट कर जान से मारने की दी धमकी! थाने मे 294,506,323 के तहत अपराध दर्ज…..

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सारंगढ़। फुलोबाई चोहान पति स्व0 भागभतिया चौहान उम्र 52 वर्ष जाति गाड़ा निवासी पाकरडीह चोकी कनकबीरा ने पुलिस चोकी कनकबीरा मे शिकायत किया है कि उनके पड़ोसी राजेश पटेल के द्वारा बाड़ी मे नाली खोदबाने को लेकर हुआ विवाद मे उसके साथ हाथ मुक्के से पिटाई किया गया तथा डंडे से पिटाई किया गया। प्रार्थी की शिकायत पर आरोप राजेश पटेल के खिलाफ थाना सारंगढ़ में भादवि की धारा 294,506,323 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। इस संबंध मे मिली जानकारी के अनुसार फुलोबाई चोहान पति स्व0 भागभतिया चोहान उम्र 52 वर्ष जाति गाड़ा निवासी पाकरडीह चोकी कनकबीरा का निवासी ने कनकबीरा पुलिस चोकी मे आवेदन प्रस्तुत किया है कि वह ओर उसकी बेटी कुमारी आहिल्या चोहान शनिवार को दोनों घर पर थे कि पाकरड़ीह गांव के राजेश पटेल अपने लेबर के साथ पानी जाने वाले नाली को साफ करवा रहा था जो फूलोबाई के जमीन में लगे बांस के किनारे के नाली को साफ कर रहे थे। फूलोबाई चोहान ने राजेश पटेल के लेबर लोगों से बांस के ज्यादा किनारे से खोदाई मत करों बांस गिर जायेगा कहने पर राजेश पटेल के द्वारा फूलोबाई को डंडा एवं हाथ मुक्का से मारपीट किया है फूलो बाई की बेटी कुमारी अहिल्या बीच बचाव करने आई तो उसे भी मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर एवं मारपीट करने से उसकी बेटी की कपड़े भी पूरी तरह से फट गये है एवं उसके विवो कम्पनी मोबाईल को पत्थर में 4 5 पत्थर में पटक दिये जो कि मोबाईल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रार्थीया की आवेदन पर प्रथम दष्टया में आरोपी के विरूद्ध धारा 294,506,323 ढुक्क का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। सारंगढ़ पुलिस ने आरोपी राजेश पटेल पाकरडीह के खिलाफ भादवि की धारा 294,506 तथा 323 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे ले लिया है।

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