रायगढ़। जैसे-जैसे उर्वरकों की किल्लत बढ़ती है , निजी व्यापारी मजबूर किसानों से ज्यादा कीमत वसूलने लगते हैं। एसडीएम रायगढ़ ने अपनी टीम के साथ पुसौर की दो दुकानों में ज्यादा दर पर डीएपी विक्रय करते पकड़ा था। दोनों दुकान संचालकों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कृषि विभाग ने दोनों दुकानों को ज्यादा कीमत में खाद बेचने वाले थोक डीलर को भी नोटिस भेजा है। रायगढ़ जिले में हर साल खाद में करोड़ों का वारा-न्यारा होता है। थोक डीलरों और चिल्हर व्यापारियों के बीच चल रहे खेल का भंडाफोड़ नहीं किया जा सका है। खाद का रैकेट बहुत जबर्दस्त तरीके से चल रहा है।

उर्वरक कंपनी से थोक डीलरों को सही रेट पर खाद मिलता है। इसके बाद भी किसानों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। कई शिकायतें आने के बाद कलेक्टर रानू साहू ने कृषि विभाग के अलावा सभी एसडीएम और तहसीलदार को कार्रवाई के आदेश दिए थे। रायगढ़ एसडीएम गगन शर्मा और पूर्व पुसौर तहसीलदार एनके सिन्हा ने पुसौर के प्रकाश ट्रेडर्स और प्रधान ट्रेडर्स में एक किसान को खाद खरीदने भेजा। प्रकाश ट्रेडर्स में यूरिया 450 रुपए प्रति बोरी और डीएपी 1700 रुपए प्रति बोरी की कीमत पर मिली । वहीं प्रधान ट्रेडर्स में यूरिया 530 रुपए और डीएपी 1700 रुपए प्रति बोरी की दर से मिली।

जबकि यूरिया की कीमत 266 रुपए और डीएपी 1350 रुपए प्रति बोरी है। किसान ने दोनों ही दुकानों में भुगतान कर खाद की बोरी गाड़ी में लोड भी करवा ली। उसी समय जांच टीम ने छापा मारकर रंगे हाथ पकड़ा। दोनों दुकानों को 21 दिनों तक विक्रय से प्रतिबंधित कर दिया गया था। उप संचालक कृषि हरीश राठौर ने प्रकरण दर्ज कर दोनों दुकानों पर 25 25 हजार रुपए का जुर्माना ठोका है दोनों पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की गई है।
नंदकिशोर अग्रवाल को भी नोटिस
यह मामला केवल दोनों दुकानों तक सीमित नहीं है। दोनों संचालकों ने बयान में कहा कि उनको यूरिया और डीएपी सारंगढ़ के नंदकिशोर अग्रवाल से ज्यादा कीमत पर मिली। यूरिया 400 रुपए और डीएपी 1500 रुपए की दर पर मिली थी। इसलिए वे ज्यादा दाम पर बेच रहे थे। उप संचालक कृषि ने नंदकिशोर अग्रवाल को नोटिस भेजा है। उनसे पूछा गया है कि क्यों उनके द्वारा फुटकर विक्रेताओं को ज्यादा कीमत पर खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। सोमवार को नोटिस देकर तीन दिनों के अंदर दस्तावेजों सहित उपस्थित होने का आदेश दिया गया है, अन्यथा लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी।
क्या कहते हैं डीडीए हरीश राठौर –
पुसौर की दोनों दुकानों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सारंगढ़ के थोक डीलर नंदकिशोर अग्रवाल को भी नोटिस दिया गया है। खाद की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी : हरीश राठौर, डीडीए
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