सोमवार से सशर्त अनलॉक होगा रायगढ़..अब मिलेंगी जिले वासियों को रियायत.. कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश….

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जगन्नाथ बैरागी

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रायगढ़-आज का दिन रायगढ़ जिले के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। रायगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण की तीव्रता में काफी कमी दर्ज की गई है। विगत 14 अप्रैल से 5 जून तक लगभग 50 दिन से अधिक रायगढ़ जिले में लॉकडाउन लगा था जिसकी वजह से आम नागरिकों की व्यापारीक व आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी। जिला कलेक्टर भीम सिंह ने सभी चीजों की वस्तु स्थिति पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद आज रायगढ़ जिले को अनलॉक करने का निर्णय लिया है। रायगढ़ को अनलॉक करने की प्रक्रिया में भीम सिंह कोविड-19 का सशर्त पालन अनिवार्य किया है। कई गैर जरूरी भीड़भाड़ वाले दुकानों व क्षेत्रो व स्थानों को प्रतिबंध की श्रेणी में रखा है। रायगढ़ जिले के नागरिकों को बड़ी राहत लेते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। दशगात्र कार्यक्रम में 10 लोग की अनुमति दी गई।

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कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, अनाज मंडी, मदिरा दुकानें, प्रातः 8 बजे से संध्या 5 बजे तक रविवार को छोड़कर खुले रहेंगे।
होम डिलीवरी को प्राथमिकता दी जाएगी। आगामी आदेश पर्यन्त निम्मलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।

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सभी सुपर मार्केट/सुपर बाजार, सब्जी बाजार, मॉल, शो-रूम, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, बार, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे।
स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी।
सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी. रिसॉर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल इत्यादि व अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

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सभी पान ठेले/गुमटी जहां पर पान, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा का विक्रय किया जाता है का संचालन पूर्णः प्रतिबंधित रहेगा।

प्रतिदिन संध्या 5 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान होटल/रेस्टोरेंट से हो डिलीवरी तथा थोक माल/वेयरहाउस/कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपालकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा

प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एलपीजी, न्यूजपेपर,, दुग्ध तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी..
यह आदेश दिनांक 06.06.2021 से प्रभाव शील होगा एवं आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेगा।
वैवाहिक कार्यक्रम व अंत्योष्ठि के लिए नियम.. विवाह में शामिल होने वाले व्यक्तियों का नाम और 72 घंटे पूर्व का कोविड-19 जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
वैवाहिक कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 निर्धारित की जाती है. कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना एवं समय- समय पर हाथ धोना/सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आवेदक को विवाह हेतु आवेदन के साथ विवाह में शामिल होने वाले व्यक्तियों (वर एवं वधु सहित) का नाम/जानकारी एवं शादी में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का 72 घंटे पूर्व का कोविड-19 जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
चौपाटी, चाट, समोसा गुपचुप, फास्ट-फूट इत्यादि की दुकान/ठेलों में खाद्य विक्रय की अनुमति टेक-अवे/पार्सल के माध्यम से प्रातः 8 बजे से संध्या 5 बजे तक (रविवार को छोड़कर) होगी। दुकान/ठेले पर ग्राहकों को बिठाकर/खड़ाकर खिलाना प्रतिबंधित होगा..
आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन/मंडियों में थोक माल/कार्गो/फल/सब्ज लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक होगी।
घर घर जाकर दुग्ध वितरण एवं न्यू पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 7.30 बजे तक होगी।
निजी निर्माण कार्य की सशर्त अनुमति होगी।
पेट्रोल पंप गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे किन्तु गैस एजेंसियों टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी।

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