रायगढ़: आवंटित भूमि पर इस तिथि के बाद करा रहे हैं निर्माण कार्य, तो नही मिलेगा मुआवजा..! अनुविभागीय अधिकारी ने जारी किया आदेश…
रायगढ़/अनुविभागीय अधिकारी घरघोड़ा द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि तमनार ब्लाक के ग्राम ढोलनारा, भालूमुंडा, रोडोपाली, चितवाही, डोलेसरा,पाता, मुड़ागांव, सराई टोला, गारे, कुंजेमुरा, झिकाबहाल, टिहलीरामपुर,लिबरा, एवं सारसमाल कि निजी व शासकीय भूमि महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड को आवंटित हुआ है। आवंटित भूमि का कंपनी के द्वारा भू स्वामियों को मुआवजा दिया जाना है।
अत्यधिक मुआवजा राशि मिलने की चाहत में लोग कर रहे तीव्रता से निर्माण कार्य–

महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड को आवंटित हुए जमीन पर अभी भू स्वामियों के द्वारा अत्यधिक मुआवजा राशि मिले कह कर तेजी से निर्माण कार्य कराया जा रहा है ताकि लोगों के जमीन की जब बिक्री हो तो उन्हें अपनी जमीन पर किये गए निर्माण कार्य का भी मुआवजा राशि मिल सके।
कंपनी ने दी प्रशासन को सूचना–
महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड ने अधिग्रहण किए जाने वाले भूमि पर उसके मालिकों के द्वारा तीव्रता से निर्माण कार्य किए जाने की सूचना एसडीएम को दी है। सूचना मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा यह आदेश जारी कर स्पष्ट किया गया है कि कंपनी को आवंटित भूमि का 20 अक्टूबर 2021 को वीडियोग्राफी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वीडियोग्राफी के पश्चात किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाता है अथवा किया गया हो तो उक्त मकान परिसंपत्ति का मुआवजा राशि देय नहीं होगी।
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