सारंगढ़-बिलाईगढ़, 20 अगस्त 2026। स्वामी आत्मानंद (सेजेस) स्कूल बालपुर में शैक्षणिक व्यवस्था बाधित करने के मामले में पुलिस ने बीईओ बिलाईगढ़ की शिकायत पर ग्राम पंचायत बालपुर के उपसरपंच कैलाश राय सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा, निर्बाध पठन-पाठन और बेहतर शैक्षणिक वातावरण बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मामला 19 अगस्त की सुबह का बताया गया है। शिकायत के अनुसार उपसरपंच कैलाश राय अपने अन्य सदस्यों के साथ विद्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया, जिसके चलते विद्यालय पहुंचे विद्यार्थियों को करीब आधे घंटे तक स्कूल भवन के बाहर इंतजार करना पड़ा।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि विद्यार्थियों को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बाध्य किया गया। घटना के कारण स्कूल की नियमित शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हुईं और विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
विद्यालय प्रशासन और ग्राम पंचायत के सरपंच ने विद्यार्थियों की सुरक्षा तथा पठन-पाठन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मामले की सूचना प्रशासन को दी। प्राप्त लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 126(2), 221 एवं 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।
जिला प्रशासन ने कहा है कि विद्यालयों में किसी भी प्रकार से शैक्षणिक गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विद्यार्थियों के हित और स्कूलों में अनुशासित एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए शासकीय कार्य में बाधा डालने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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