सारंगढ़-बिलाईगढ़। सीडीएससीआई मुंबई तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन रायगढ़ की संयुक्त जांच टीम ने शिकायत के आधार पर बुधवार को सहयोग ब्लड सेंटर, सारंगढ़ का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान टीम को प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि केंद्र में आवश्यक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के बिना ही ब्लड कंपोनेंट का निर्माण एवं विक्रय किया जा रहा था। अनियमितता सामने आने पर अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित सामग्री को जब्त कर लिया।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक औषधि नियंत्रक ने बताया कि जांच में मिले तथ्यों के आधार पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा नियमावली, 1945 के प्रावधानों के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की गई है। निरीक्षण के दौरान केंद्र में उपलब्ध दस्तावेजों एवं अन्य अभिलेखों की भी गहन जांच की गई। नियमानुसार सामग्री जब्त कर आगे की जांच प्रारंभ कर दी गई है।
अधिकारियों के अनुसार मामले की विस्तृत जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद संपूर्ण प्रकरण आवश्यक दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के साथ माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। जिले में संचालित स्वास्थ्य संस्थानों, ब्लड सेंटरों एवं औषधि प्रतिष्ठानों की नियमित निगरानी जारी रहेगी तथा शिकायत मिलने पर तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने कहा कि सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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