सारंगढ़-बिलाईगढ़, 25 जुलाई 2026। कलेक्टर न्यायालय सारंगढ़ ने अवैध शराब परिवहन से जुड़े एक आबकारी प्रकरण में वाहन मालिक को 4 अगस्त 2026 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सूचना पत्र जारी किया है। निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन मालिक के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के अनुसार, मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स क्रमांक सीजी 12 एम 7974 का उपयोग अवैध शराब परिवहन में किए जाने के मामले में किशन चौहान एवं अन्य, निवासी अमलीपाली के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त वाहन के पंजीकृत मालिक विजय रजक, पिता नारायण दास, निवासी एबी-1383-85, कावेरी विहार, एनटीपीसी, कोरबा हैं।
कलेक्टर न्यायालय ने विजय रजक को निर्देशित किया है कि वे 4 अगस्त 2026 को निर्धारित समय पर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि वे तय तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके विरुद्ध उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

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