Cm के निर्देश का दिख रहा है असर, चिटफंड घोटाले के इतने आरोपी गिरफ्तार, बीएनपी गोल्ड डायरेक्टर्स पर कसा शिकंजा….
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शासन की मंशाअनुरूप चिटफंड के प्रकरणों पर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी करने एवं निवेशकों की धनवापसी की कार्रवाई के लिए जिले में दीपक कुमार झा वरिष्ट पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लगातार मीटिंग ली गई थी
इसके बाद चिटफंड मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए थे. अब दो आरोपियों को पुणे से गिरफ्तार कर बिलासपुर लाया गया है.
चिटफंड के नोडल अधिकारी रोहित कुमार झा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बिलासपुर के द्वारा विभिन्न कंपनियों के विरुद्ध दर्ज चिटफंड के प्रकरणों में टीम गठित कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. एक टीम बी एन गोल्ड के फरार आरोपियों की पतासाजी के लिए पुणे रवाना किया गया था. जहां से आरोपी अनिल शर्मा पिता तिलकराम शर्मा और आनंद निर्मलकर पिता बद्री प्रसाद निर्मलकर को हिरासत में लिया.
बीएन गोल्ड कंपनी के विरुद्ध जिले में तार बहार ,तखतपुर में धारा 409 ,420, 34 आईपीसी एवं चिटफंड कंपनी पाबंदी अधिनियम की धारा 3,4,5 एवं छत्तीसगढ़ निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत अपराध दर्ज है.
बीएन गोल्ड कंपनी के विरुद्ध जिले में दो एवं राज्य में कुल 17 अपराध दर्ज हैं , जिसमें ठगी गई रकम लगभग 21 करोड रुपए हैं ।
इसमें आरोपी अनिल शर्मा व आनंद निर्मलकर कई वर्षों से फरार थे. बीएन गोल्ड कंपनी के विरुद्ध कांकेर में एक महासमुंद में एक सरगुजा में तीन मुंगेली में एक बलोदा बाजार में एक कोरबा में एक बेमेतरा में दो रायपुर में एक बालोद में दो पेंड्रा में एक अपराध दर्ज है
आरोपी आनंद निर्मलकर का पूर्व में 25 लाख रुपए की संपत्ति चिन्हित कर कुर्की कार्य के लिए कलेक्टर बिलासपुर और कलेक्टर जांजगीर को पत्राचार किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है. बीएन गोल्ड कंपनी के अचल संपत्तियों की अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए चिन्हित कर कुर्की के लिए प्रक्रियाधीन है.
इसी प्रकार कोरबा में स्थित अचल संपत्ति अनुमानित कीमत 30 लाख चिन्हित कर कार्रवाई के लिए कलेक्टर को प्रेषित किया गया है.
आरोपी अनिल शर्मा की अचल संपत्ति ग्राम ग्राम तारपोंगी तथा रायपुर में चिन्हित की गई है, जिसमें आगे विधिवत कार्रवाई की जाएगी.
गिरफ्तार आरोपियों से बारीकी से पूछताछ कर उनके नाम से ज्ञात अन्य संपत्तियों का भी चिन्हांकन कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
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