सारंगढ़: नगरीय निकाय आम/उप निर्वाचन 2021 शासकीय एवं अद्र्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाऊस, गेस्ट हाऊस आदि में चुनाव प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित…
रायगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायगढ़ के द्वारा 24 नवम्बर को नगरीय निकाय चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही रायगढ़ जिला अंतर्गत नगर पालिका परिषद सारंगढ़ तथा नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 9 एवं 25 में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। इस संबंध में कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी भीम सिंह ने आदेश जारी किया है जिसमें उल्लेख है कि निर्वाचन घोषणा होने की तिथि 24 नवम्बर 2021 से निर्वाचन समाप्ति की तिथि के मध्य कोई भी राजनैतिक दल के सदस्य, रायगढ़ जिला अंतर्गत नगर पालिका परिषद सारंगढ़ तथा नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 9 एवं 25 में स्थित शासकीय अथवा अद्र्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाऊस, गेस्ट हाऊस आदि में चुनाव प्रचार-प्रसार अथवा राजनैतिक उद्देश्य से न तो ठहर सकते है और न ही वहां पर राजनैतिक गतिविधियां कर सकते है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
- वक्ता मंच की काव्य गोष्ठी: चेतन भारती महामूर्ख बने…”ये साल भी एक सवाल रह गया तेरे नाम का गुलाल रह गया”: राहुल साहू - March 2, 2026
- बरमकेला मे “दो विभाग, दो दुनिया: सड़कों पर पसीना बहा रही पुलिस विभाग ,’कोचियों’ को अभयदान दे रहे आबकारी साहब ? - March 2, 2026
- सारंगढ़ ब्रेकिंग: “सड़क पर पसरा सन्नाटा, बंधापली के पास काल बनकर दौड़ा ट्रक; मौत से जूझ रहा सालर का ईश्वर..” - March 2, 2026
