सारंगढ़-बिलाईगढ़, 30 जून 2026। जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पद्मिनी भोई साहू के निर्देश पर खनिज विभाग ने 26 से 30 जून तक लगातार पांच दिनों तक सारंगढ़, सरिया और बरमकेला क्षेत्र में सघन छापामार अभियान चलाकर खनिज माफियाओं पर शिकंजा कस दिया। इस कार्रवाई से अवैध खनिज कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है।
अभियान के दौरान खनिज विभाग ने नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर जिले के 8 स्वीकृत भंडारण एवं स्टोन क्रशर इकाइयों को छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियम 2009 के तहत जब्त कर सील कर दिया। इनमें सिंघल क्रशर उद्योग, गणपति ग्रामोद्योग, जय मां शारदा मिनरल्स, मंगल क्रशर उद्योग, श्री सालासर इंटरप्राइजेस, हरिओम मिनरल्स, मां अंबे स्टोन क्रशर तथा श्री श्याम मिनरल्स शामिल हैं।
इसके अलावा गुड़ेली स्थित बाबा मिनरल्स के स्वीकृत उत्खनन पट्टे में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के उल्लंघन पाए जाने पर उसे भी जब्त कर सील कर दिया गया। मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई जारी है।
मंगलवार को सरिया तहसील में हुई जांच के दौरान डोलोमाइट के अवैध परिवहन में संलिप्त दो हाइवा वाहन (CG-13-AX-0311 एवं CG-13-BK-5842) तथा अवैध रेत परिवहन कर रहे आठ ट्रैक्टरों को भी जब्त किया गया। सभी वाहनों को थाना सरिया की अभिरक्षा में रखा गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत की गई।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।




