सारंगढ़-बिलाईगढ़, 3 जून 2026। जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू के निर्देश एवं खनि अधिकारी के मार्गदर्शन में खनिज विभाग की टीम ने बुधवार को सरिया तहसील अंतर्गत ग्राम साल्हेओना क्षेत्र का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान गौण खनिज डोलामाइट के स्वीकृत भंडारण स्थल की जांच की गई। यह भंडारण बाबा वैद्यनाथ मिनरल्स, प्रोपराइटर रमेश कुमार अग्रवाल के नाम पर स्वीकृत है, जिसकी एक समय में स्वीकृत भंडारण क्षमता 41,550 मीट्रिक टन तथा स्वीकृति अवधि 13 जनवरी 2022 से 12 जनवरी 2032 तक है।
मौके पर जांच के दौरान टीम को छत्तीसगढ़ गौण खनिज (खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियम 2009 के तहत निर्धारित शर्तों का उल्लंघन पाया गया। नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए संबंधित संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा क्रेशर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।
प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध खनिज गतिविधियों में संलिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खनिज संसाधनों के अवैध दोहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
खनिज विभाग ने बताया कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा आने वाले दिनों में भी ऐसे विशेष अभियान चलाकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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