सारंगढ़ बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक किसान की घोर लापरवाही और अवैध करतूत ने तीन मासूम बेजुबान दुधारू गायों की जान ले ली। टमाटर की फसल को जानवरों से बचाने के लिए खेत के चारों ओर बिछाए गए अवैध करंटयुक्त तार की चपेट में आने से तीन गायों की मौके पर ही तड़प-तड़प कर मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश व्याप्त है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी किसान को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ सख्त धाराओं में अपराध दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।
जानकारी के अनुसार, प्रार्थी प्रदीप कुमार अग्रवाल (64 वर्ष), निवासी कलगीडीपा/करगीपाली की तीन दुधारू गायें अचानक लापता हो गई थीं। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि ग्राम टमटोरा निवासी आरोपी रोशन चौहान पिता हेमसागर चौहान ने अपने टमाटर की बाड़ी की रखवाली के लिए खेत के चारों ओर ‘झटका तार’ बिछा रखा था। आरोपी ने नियमों को ताक पर रखते हुए उसमें अवैध रूप से बिजली का मुख्य कनेक्शन जोड़कर हाई-वोल्टेज करंट प्रवाहित कर दिया था।
बताया जा रहा है कि 15 मई 2026 की दोपहर करीब 12 बजे तीनों गायें चरते-चरते खेत के पास पहुँच गईं और करंट प्रवाहित तार के संपर्क में आ गईं। बिजली का झटका इतना भयावह था कि तीनों गायों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृत गायों में दो लाल रंग की तथा एक डुमर गोरी लाल रंग की दुधारू गाय शामिल थीं। तीनों की अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख 35 हजार रुपये बताई गई है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुँची। कनकबीरा के पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा मृत गायों का पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि गायों की मौत हाई-वोल्टेज विद्युत करंट के संपर्क में आने से हुई है। वहीं विद्युत विभाग की जांच रिपोर्ट में भी यह पुष्टि हुई कि आरोपी ने अवैध तरीके से बिजली कनेक्शन लेकर तार में करंट दौड़ाया था।
मामले को गंभीरता से लेते हुए कनकबीरा चौकी एवं सारंगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 231/2026 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी पर धारा 325 बीएनएस तथा विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने नए कानून बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत जांच प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से रिकॉर्ड करते हुए ‘ई-साक्ष्य’ मोबाइल ऐप का भी उपयोग किया। पूरी कार्यवाही ऑनलाइन रिकॉर्ड कर न्यायालय एवं वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई है।
पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर नज़री नक्शा तैयार किया तथा करंट प्रवाहित तारों को जब्त कर लिया। आरोपी रोशन उर्फ प्रदीप चौहान को 19 मई 2026 को दोपहर 1 बजकर 5 मिनट पर गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने न्यायालय में आरोपी की जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। यदि आरोपी को जमानत दी जाती है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है तथा दोबारा ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास कर सकता है। पुलिस ने अदालत से आरोपी को किसी भी स्थिति में जमानत न देने की मांग की है।
फिलहाल मामले की विवेचना जारी है और पुलिस गवाहों के बयान दर्ज कर रही है। इस हृदयविदारक घटना ने पूरे क्षेत्र के पशुपालकों और ग्रामीणों को झकझोर कर रख दिया है। बेजुबान पशुओं की दर्दनाक मौत को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।

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