सारंगढ़-बिलाईगढ़, 7 मई 2026। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालय तक शनिवार 9 मई 2026 को वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी सुलह और समझौते के आधार पर त्वरित निराकरण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जानकारी दी गई है कि न्यायालयों में लंबित मामलों के दोनों पक्षकारों को मध्यस्थता और सुलह के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक मामलों का समाधान आपसी सहमति से हो सके। नेशनल लोक अदालत के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
इस लोक अदालत के माध्यम से आम नागरिकों को वर्षों से लंबित मामलों से राहत दिलाने का प्रयास किया जाएगा। विशेष रूप से न्यायालयों, राजस्व विभाग, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा बैंक, पुलिस विभाग, नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, बीएसएनएल तथा विद्युत विभाग से संबंधित लंबित कर और बिल भुगतान मामलों का भी निपटारा किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में जिन प्रमुख मामलों को रखा जाएगा उनमें दाण्डिक राजीनामा योग्य प्रकरण, चेक बाउंस मामले, बैंक रिकवरी एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मोटरयान अधिनियम से जुड़े मामले, भरण-पोषण (मेंटेनेंस) प्रकरण, परिवार न्यायालय के मामले, श्रमिक विवाद, जमीन विवाद, बिजली बिल प्रकरण, जलकर, संपत्ति कर, टेलीफोन और राजस्व संबंधी प्रकरण शामिल हैं।
लोक अदालत में उपस्थित पक्षकारों के बीच उत्पन्न विवादों को वैकल्पिक समाधान प्रणाली के तहत आपसी समझौते से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। इससे न केवल लोगों का समय और धन बचेगा बल्कि न्यायालयों में लंबित मामलों का भार भी कम होगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान कराने के लिए नेशनल लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

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