संविलियन पूर्व सेवा को पेंशन योग्य सेवा मान्य किया जावे– डॉ कोमल

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पलारी। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा व डॉ कोमल वैष्णव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान बजट 2026 में संविलियन पूर्व की सेवा को पेंशन हेतु मान्य करते हुए पेंशन निर्धारित करने का प्रावधान होना चाहिए, इस संबंध में रमेश चंद्रवंशी डब्ल्यूपीएस 2255/2021 एवं अन्य याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह महत्वपूर्ण रूप से प्रतिपादित किया गया है कि पेंशन एक कल्याणकारी योजना है तथा यह सेवाओं के बदले दिया जाने वाला स्थगित पारिश्रमिक है साथ ही न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि संविलियन से पूर्व याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई दीर्घकालीन सेवाओं को अप्रासंगिक मानकर नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि सेवा की निरंतरता किए गए कर्तव्यों की प्रकृति ,वेतन का स्रोत , प्रशासनिक नियंत्रण तथा संविधान के अनुच्छेद 14एवं 16 के अंतर्गत समानता के संवैधानिक सिद्धान्तों को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए,इसी आधार पर संविलियन के पूर्व की सेवा को पेंशन हेतु मान्य किया जावे।इस संबंध में मुख्यसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, सचिव शिक्षा व संचालक लोक शिक्षण को मांग पत्र व न्यायालयीन तथ्य दिया गया है।1लाख 50 हजार एलबी संवर्ग के शिक्षक परिवार को इंसाफ का बेसब्री से इंतजार है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा संभाग प्रभारी देवनाथ साहू प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ कोमल वैष्णव बलौदा बाजार जिला अध्यक्ष देवेश वर्मा तोमर डोंडे महासचिव तेज कुमार वैष्णव जिला संयोजक खेलावन घृतलहरे जिला सचिव चूड़ामणि साहू जिला संगठन मंत्री जनी राम साहू जिला महामंत्री नागेश्वर पटेल प्रदीप कैवर्त राजेन्द्र कश्यप दीपक सारंग महेंद्र वैष्णव महेंद्र साहू बुद्धेश्वर ध्रुव रामदयाल साहू ने कहा है कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तराखण्ड सरकार की तरह छत्तीसगढ़ राज्य में भी पेंशन निर्धारण के लिए 33 वर्ष अर्हकारी सेवा के स्थान पर 20 वर्ष अर्हकारी सेवा होने पर 50% पेंशन होने का निर्धारण किया जावे ।

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