जगन्नाथ बैरागी/संतोष चौहान

रायगढ़। थाना प्रभारी श्री मार्को ने मीडिया को जानकारी दी कि आज दिनांक 12-11-2021 को मुखबिर द्वारा दूरभाष में सूचना मिली थी की ग्राम बरभाठा निवासी वीरेंद्र कुर्रे के द्वारा अवैध रूप से महुआ शराब रखकर बिक्री हेतु अपने घर ले जा रहा है। तभी इस सूचना पर मैने आरक्षक 328 886 795 को साथ लेकर ग्राम बरभाठा तालाब के पास गया एव मेरे साथ गवाह के रूप में मनोज कुर्रे पिता भोला कुर्रे 36 साल और पालूराम पिता बुधराम जोल्हे उम्र 33 वर्ष बरभाठा थाना केडार जिला रायगढ़ को धारा 150 के तहत नोटिस दिया। तथा दोनो गवाह को मुझे प्राप्त मुखबिर की सूचना से अवगत कराया। फिर दोनो गवाहों को साथ लेकर नाकाबंदी पर रहा। तभी मुखबिर के सूचना के अनुसार ही एक व्यक्ति एक हाथ में थैला लेकर आया जिसे रोककर हाथ में रखे थैला एवं जरकिन में भरे सामान के बारे में पूछा तो उक्त व्यक्ति ने महुआ शराब होना बताया जिसे बिक्री करने ले जाना बताया। पीले रंग की 5 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जैरीकैन मैं रखना बताया जिस पर मैने दोनो गवाह मनोज कुर्रे एवं कालूराम जोल्हे के समक्ष वीरेंद्र कुर्रे को धारा 91 का नोटिस दिया वह शराब रखने बिक्री करने के संबंध में जानकारी लिया जिसने कोई कागजात नहीं होना बताया। तब उक्त कृत्य को गवाहों के समक्ष वीरेंद्र कुर्रे पिता कुमार प्रसाद कुर्रे उम्र 37 वर्ष साकिन बरभाठा थाना किरार जिला रायगढ़ के कब्जे से जप्त किया तथा वीरेंद्र कुर्रे को उसके अपराध से अवगत करा कर गवाहों के समक्ष गिरफ्तार किया। लेकिन यह प्रकरण जमानती होने के कारण मौके पर सक्षम जमानतदार राजेंद्र कुर्रे पिता कमल प्रसाद उम्र 40 वर्ष ग्राम बरभाठा को पेश कर ₹10000 का लिखित जमानत नामा तथा आरोपी के द्वारा उतने ही रकम के मुचलका नामा करने पर मौके पर रिहा किया गया।

बहरहाल एसपी अभिषेक मीणा के निर्देशानुसार प्रभारी श्री मार्को की कार्यवाही प्रशंसनीय है।
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