प्राकृतिक आपदा से हुई असामायिक मृत्यु पर वारिसानों को सहायता राशि स्वीकृत…

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रायगढ़, अनुविभाग धरमजयगढ़ अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से 8 लोगों की असामायिक मृत्यु होने पर कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात एसडीएम धरमजयगढ़ द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान के तहत मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील धरमजयगढ़ अंतर्गत ग्राम-मैनीपुर के कु.पार्वती की 17 सितम्बर 2020 को आकाशीय बिजली गाज से मृत्यु होने पर उनके पिता रामेश्वर राठिया को 4 लाख रुपये, ग्राम-रतनपुर के करमसाय की 9 मई 2021 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी रांगी बाई को 4 लाख रुपये, ग्राम-जमरगा के परसु की 30 दिसम्बर 2020 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी समारी को 4 लाख रुपये, ग्राम-धनपुरी के कु.अंजली की 2 जून 2021 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके पिता भारत को 4 लाख रुपये, ग्राम-बंसतपुर के नंदकुमार की 26 अक्टूबर 2020 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी सुशीला विश्वकर्मा को 4 लाख रुपये, ग्राम-बरतापाली के चैतराम राठिया की 15 नवम्बर 2020 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी गेंदीबाई को 4 लाख रुपये, ग्राम-बताती की 18 अगस्त 2020 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी भगवती बाई को 4 लाख रुपये तथा धरमजयगढ़ के दिवित की 23 अप्रैल 2021 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पिता संतोष कुमार को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

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