नगरीय निकाय निर्वाचन-2025 के तहत चल रहे मतदान कार्य में अनुशासनहीनता पर कड़ी कार्रवाई करते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने सहायक शिक्षक झसकेतन राठिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार, झसकेतन राठिया, जो प्राथमिक शाला बांजीखोल, विकासखंड तमनार में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, उनकी ड्यूटी नगर पालिक निगम रायगढ़ में मतदान अधिकारी क्रमांक 02 के रूप में मतदान केंद्र क्रमांक 160 (प्राथमिक शाला भगवानपुर, क.नं. 01) पर लगाई गई थी।

उन्हें मतदान दल क्रमांक 137 में शामिल किया गया था और निर्वाचन प्रक्रिया के तहत 10 फरवरी 2025 को उन्हें मतदान सामग्री प्राप्त कर मतदान केंद्र के लिए प्रस्थान करना था। निर्धारित समय पर जब सभी मतदान अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे, उसी दौरान झसकेतन राठिया शराब के नशे में मतदान स्थल पर पहुंचे। वे न केवल निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बरत रहे थे, बल्कि अन्य प्रशिक्षणार्थियों के कार्यों में विघ्न डालने और उपद्रव करने की भी पुष्टि हुई। यह आचरण सरकारी सेवा नियमों का गंभीर उल्लंघन था।

कलेक्टर की सख्त कार्रवाई
झसकेतन राठिया के इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत मानते हुए, साथ ही छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत दंडनीय अपराध मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन के बाद उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, पुसौर निर्धारित किया गया है। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुशासनहीनता और आचरणहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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