सारंगढ़ । संवेदनशील जिला कलेक्टर धर्मेश साहू के द्वारा खाद्य निरीक्षक सुश्री वर्षा चौहान को निलंबित कर दिए हैं । ज्ञातव्य है कि – खाद्य निरीक्षक बरमकेला के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना व सक्षम प्राधिकारी के अनुज्ञा लिए बिना मुख्यालय में अनुपस्थित रहने तथा सौंपे गये कार्यों का समयानुसार पालन नही करने तथा धान खरीदी के कार्य मे अपेक्षित सहयोग न करना स्वेच्छा चारिता को प्रदर्शित करता है। सुश्री चौहान का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के तहत् कदाचरण के श्रेणी में आता है जो कि – दण्डनीय है। सुश्री वर्षा चौहान, खाद्य निरीक्षक बरमकेला को छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला खाद्य अधिकारी सारंगढ़- बिलाईगढ़ (छ.ग.) निर्धारित किया जाता है तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेशानुसार कलेक्टर जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) सारंगढ़, दिनांक 19 जून 24 को जारी किया गया ।


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