रायगढ़ । दिनांक 27/05/2024 को स्थानीय बालिका अपने परिजनों के साथ थाना कोतवाली आकर युवक तरंग उर्फ तरन सेंदरिया (20 साल) कोतरारोड़ पर छेड़खानी करने के संबंध में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया । बालिका ने बताया कि पिछले दो-तीन माह से तरंग उर्फ तरन सेंदरिया नाम का लड़का उसे उल्टे सीधे कमेंट कर आते जाते छेड़ता है । 26 मई को माता-पिता और सहेली के साथ मेहमानी में गांव गई थी, जहां से रात करीब 12:30 बजे सहेली के साथ स्कुटी पर घर लौटी और घर के बाहर खड़े होकर माता-पिता के आने का इंतजार कर रही थी । उसी समय तरंग आया और कहां चली गई थी कह कर उल्टी-सीधी बातें करने लगा जिसे जवाब ना देने पर तरंग गाली गलौज कर हाथ बांह पकड़कर धक्का-मुक्की करते हुए गंदी नियत से छेड़खानी किया । सहेली आकर बीच बचाव करने और माता-पिता को कॉल करने पर तरंग भाग गया । बालिका के आवेदन पर आरोपित पर अपराध क्रमांक 318/2024 धारा 294, 323, 354 आईपीसी 8 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध कायम कर कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी तरंग सेंदरिया की गिरफ्तारी के लिए तत्काल दबिश दिया गया, आरोपी फरार था जिसे आज मुखबीर सूचना पर गिरफ्तार कर रिमांड में पेश जेल भेजा गया है । मामले में आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी की कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल, उप निरीक्षक अमरनाथ शुक्ला, प्रधान आरक्षक हेमंत पात्रे, दिलीप भानु, आरक्षक जगमोहन ओग्रे, मनोज पटनायक, उत्तम सारथी की अहम भूमिका रही है ।

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