सारंगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरिया पुलिस के द्वारा आनलाईन जुआ सट्ठ खेलने वाले तीन लोगो के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ अधिनियम 2022 की धारा 8 के तहत कार्यवाही किया है। इसमे बार के मधु सिदार पिता विधिलाल सिदार, निलकंठ सिदार पिता टिकेटा तथा मिथुन सिदार पिता दादूराम सिदार के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सरिया थाना प्रभारी विजय चौधरी पेटोलिंग के लिये ग्राम बार की ओर रवाना हुए थे कि उन्हे मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम बार तालाब के पास एक व्यक्ति अपने मोबाईल मे फोन पे के माध्यम से जुआ अथवा आनलाईन जुआ के लिए स्वेच्छा से अपने बैक खाता माध्यम से लाभ अर्जित कर रहा है, मुखबीर के बताये स्थान पर जाकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया जो आरोपी आरोपी मधु सिदार पिता विधिलाल सिदार उम्र 22 वर्ष साकिन बार थाना सरिया उपस्थित मिला जिन्हे जुआ/ आनलाईन जुआ खाता के संबंध में पुछताछ किया जो अपने मोबाईल से फोन पे माध्यम से सट्टा का आंनलाईन जुआ का लाभ लेना बताकर मोबाईल पेश किया जिसमें 5000 रूपये का आनलाईन टांजेक्शन हुआ है। मौके पर आरोपी तथा मोबाईल को सरिया पुलिस ने जप्त कर लिया। तथा मधु सिदार पिता विधिलाल सिदार उम्र 22 वर्ष साकिन बार थाना सरिया छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 8 के तहत कार्यवाही किया है। वही एक अन्य प्रकरण में मुखबीर सूचना मिला टिके राम बार तालाब के पास एक व्यक्ति अपने मोबाईल मे फोन पे के माध्यम से जुआ अथवा आनलाईन जुआ के लिए स्वेच्छा से अपने बैक खाता माध्यम से लाभ अर्जित कर रहा है मुखबीर के बताये स्थान पर जाकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया जो आरोपी आरोपी निलकंठ सिदार उम्र 36 वर्ष साकिन बार थाना सरिया अपने मोबाईल से फोन पे माध्यम से सट्टा का आंनलाईन जुआ का लाभ लेना बताकर मोबाईल पेश किया जिसमें 500 रूपये का आंनलाईन यंजेक्शन हुआ है को गवाहो के समक्ष बरामद कर बरामदगी पंचनामा तेयार किया गया। वही
अन्य प्रकरण में मुखबीर के सुचना मिलने पर आरोपी मिथुन सिदार पिता दादूराम सिदार उम्र29 वर्ष साकिन बार थाना सरिया उपस्थित मिला जिन्हे जुआ/ आंनलाईन जुआ खाता क संबंध में पुछताछ किया जो अपने मोबाईल से फोन पे माध्यम से सट्टा का आनलाईन जुआ का लाभ लेना बताकर मोबाईल पेश किया जिसमें 2000 रूपये का आनलाईन टांजक्शन हुआ हे को गवाहो के समक्ष बरामद कर बरामदगी पंचनामा तेयार किया गया।
उक्त सभी आरोपी मधु सिदार पिता विधिलाल सिदार, निलकंठ सिदार पिता टिकेटा तथा मिथुन सिदार पिता दादूराम सिदार के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 8 के तहत कार्यवाही किया है।
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