जगन्नाथ बैरागी

रायगढ़, कलेक्टर भीम सिंह द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु रायगढ़ जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 31 मई 2021 रात्रि 12 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर श्री सिंह ने 31 मई तक जिले की समस्त देशी व विदेशी मदिरा दुकानें, सी.एस.2 (घघ कम्पोजिट शॉप)एवं एफ.एल.3 होटल बार को पूर्णत: बंद रखे जाने हेतु आदेश जारी किया है। इस दौरान जिले की एकमात्र भण्डारण भाण्डागार, रायगढ़ चालू रहेगी तथा मदिरा की ऑनलाईन होम डिलीवरी पूर्ववत संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान भी चालू रहेगी।

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