सारंगढ़ : ग्राम छोटे हरदी, दानसरा बेरियर व चंदाई में प्रतिबंधित रहेगी भारी वाहनों की आवाजाही… कलेक्टर ने नियत समय में आगामी एक वर्ष के लिए प्रतिबंध का आदेश किया जारी….

सारंगढ़-बिलाईगढ़, जिला मुख्यालय के मुख्यमार्गों से लगे विद्यालय एवं महाविद्यालय संचालित हैं। छात्र/छात्राओं एवं आमजनों की सुरक्षा एवं दुर्घटना की आशंका को दृष्टिगत करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रायपुर/सारंगढ़ हाईवे के पास ग्राम छोटे हरदी, दानसरा बेरियर एवं सारंगढ़ बिलासपुर मार्ग पर चंदाई गांव के पास सुबह 6ः30 बजे से 9ः00 बजे, दोपहर 1ः00 बजे से 3ः00 बजे व शाम 5ः00 बजे से रात्रि 8ः00 बजे तक उक्त मार्गों पर भारी वाहनों को आगामी एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि यात्री बसों के लिए उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
- निःशुल्क सी.टी.टी. (महिला नसबंदी) अभियान को मिली रफ्तार, जिला अस्पताल सारंगढ़ बना भरोसे का केंद्र… - December 19, 2025
- जनपद सदस्य हीरा भैरवनाथ ने समाज को जोड़ने का दिया संदेश ….मानदेय की 20 प्रतिशत दिया समाजदान.. - December 19, 2025
- रेखा वैष्णव के नेतृत्व मे छत्तीसगढ़ वैष्णव महासभा रायगढ़ की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न..बैठक मे प्रांतीय उपाध्यक्ष लखन दास वैष्णव एवं प्रांतीय युवा अध्यक्ष विश्वनाथ बैरागी की उपस्थिति.. - December 18, 2025

