सारंगढ़: मंडी निरीक्षक व फूड इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी लगाने के नाम से लाखों की ठगी, ठगों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम, पढ़िए पुरी खबर….
सारंगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अंशुल कुमार सोनी पिता भुनेश्वर प्रसाद सोनी उम्र 28 साल निवासी ग्राम बिशनपुर तहसील व थाना बिलाईगढ़ को राजधानी की कोतवाली पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में आज गिरफ्तार कर लिया है। मंडी निरीक्षक के पद पर नोकरी लगाने के नाम पर अपने परिचितो के साथ मिलकर ठगी को अंजाम दिया था।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी सुधीर कोमार्य ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह राजनांदगांव का निवासी है तथा वर्तमान में बेरोजगार है। प्रार्थी मंडी निरीक्षक व फूड इंस्पेक्टर भर्ती हेतु वर्ष 2022 में आनलाईन फॉर्म भरा था जिसको परीक्षा फरवरी एवं मार्च 2022 को हुआ था। राजकुमार पटेल जो प्रार्थी के गृह ग्राम का निवासी है जो वर्तमान में विधायक विश्राम गृह टैगोर नगर रायपुर में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करता है,
जिसने प्रार्थी को अपने पास नौकरी के संबंध में बातचीत करने के लिए गांव से बुलाया था तथा उसने प्रार्थी को बताया कि मेरी पहचान मंत्रालय के बड़े अधिकारियों से है जिनको वह जानता है। प्रार्थी परीक्षा देने के बाद राजकुमार के बुलाने पर विधायक विश्रामगृह गया जहां राजकुमार पटेल ने प्रार्थी को अंशुल कुमार सोनी से मिलाया जिसने स्वयं को बताया कि वह वर्तमान में खाद्य मंत्री के यहां है तथा उसका भाई अशोक सोनी मंत्रालय में है, वहीं से ही आप लोगों का चयन सच्ची बनता है कहकर प्रार्थी को राजकुमार पटेल अंशुल सोनी ने अशोक सोनी से मिलाकर मंडी निरीक्षक के लिए 17,00,000 रुपए की डिमांड किया, जिस पर प्रार्थी ने कहा कि वह पूरा पैसा एक मुश्त नहीं दे पाएगा, जिस पर उनके द्वारा कहा गया कि एक तिहाई रकम 05 लाख रुपए दे देना, कि प्रार्थी दिनांक
07.02.2022 को राजकुमार : पटेल के समक्ष अंशुल सोनी एवं अशोक सोनी को 05 लाख रूपये नगद विधायक विश्रामगृह रायपुर में दिया तथा दिनांक 21.03.2022 को पुनः
3,15,000 रूपये अशोक कुमार सोनी को दिया गया इस प्रकार प्रार्थी ने कुल 8,15,000/ रूपये दिया। कुछ दिनों बाद चयन सूची में प्रा्थी का नाम नहीं आने पर प्रार्थी द्वारा तीनों से अपना रकम वापस मांगने पर वह लोग टाल मटोल करने लगे तथा उसका रकम वासप नहीं दिये। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक क्रमांक 370/22 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पूर्व में प्रकरण में 02 आरोपी आशेक सोनी एवं राजकुमार पटेल को गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना में संलिप्त आरोपी अशुंल सोनी घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था, जिसकी थाना कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा लगातार पतासाजी की जा रहीं थी। इसी दौरान टीम क सदस्यों को आरोपी अंशुल सोनी क॑ उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुइ जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी अंशुल सोनी की पतासाजी कर पकड़ा गया। पूछताछ में अंशुल सोनी द्वारा ठगी की उक्त घटना अपने अन्य साथी हल्धर वर्मा के साथ मिलकर करना स्वीकार किया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी हलधर वर्मा की भी पतासाजी कर पकड़ा गया। दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनक विरूद्ध कार्यवाही की गई।
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