नई दिल्ली

पोस्टऑफिस में है खाते तो पाई पाई पर नजर रखेगी सरकार,बनाई 3 कैटेगरी,चेक करे अपना रिकॉर्ड….

सरकार ने अब पोस्ट ऑफिस स्कीमों (Post Office Schemes) में 10 लाख रुपये से अधिक का निवेश करने वालों के लिए पैसे के सोर्स का प्रूफ देना जरूरी कर दिया है।

इस तरह सरकार आपके पैसे पर नजर रखेगी। बता दें कि पोस्ट ऑफिस स्कीमों में सभी निवेशों को सख्त केवाईसी/पीएमएलए अनुपालन (KYC/PMLA Compliance Rules) नियमों के तहत लाया गया है। ऐसा आतंकवादी फाइनेंसिंग/मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज के लिए इनका दुरुपयोग को रोकने के लिए किया गया है। साथ ही कस्टमर्स के लिए 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, जिनमें उन्हें रखा जाएगा। क्या हैं ये कैटेगरियां आगे जानिए।

कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं पेश

बैंक / पोस्ट ऑफिस खाता डिटेल, जिसमें पैसे के सोर्स की जानकारी हो
पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान दाखिल किए गए आयकर रिटर्न में से कोई एक, जो सकल आय (Gross Income) में निवेश को को-रिलेट करता है
सेल डीड / गिफ्ट डीड / वसीयत / लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन / उत्तराधिकार प्रमाण पत्र में कोई अन्य दस्तावेज जो आय / फंड का सोर्स बताता हो
कम जोखिम (Low-Risk)

इस कैटेगरी में वे ग्राहक आएंगे जिनकी खाता खोलने या सर्टिफिकेट खरीदने या किसी भी मौजूदा सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स की मैच्योरिटी/प्री-मैच्योरिटी वैल्यू के क्रेडिट की राशि 50,000 रुपये तक हो और सभी खातों में बैलेंस और बचत प्रमाणपत्र (Savings Certificate) 50,000 रुपये से अधिक नहीं हो।

मध्यम जोखिम (Medium Risk)

इस कैटेगरी में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिनकी खाता खोलने या सर्टिफिकेट खरीदने या किसी भी मौजूदा सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स की मैच्योरिटी/प्री-मैच्योरिटी वैल्यू के क्रेडिट की राशि 50,000 रुपये से अधिक मगर 10 लाख तक हो और सभी खातों में बैलेंस और बचत प्रमाणपत्र (Savings Certificate) 10 लाख रुपये से अधिक नहीं हो।

हाई जोखिम (High Risk)

इस कैटेगरी में वे लोग होंगे जिनकी खाता खोलने या सर्टिफिकेट खरीदने या किसी भी मौजूदा सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स की मैच्योरिटी/प्री-मैच्योरिटी वैल्यू के क्रेडिट की राशि 10 लाख से अधिक हो और सभी खातों में बैलेंस और बचत प्रमाणपत्र (Savings Certificate) 10 लाख रुपये से अधिक नहीं हो।

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