नई दिल्ली

अगर दुकानदार 2000 का नोट लेने से मना करे तो यह कदम उठाए,यहां शिकायत करें…..

2000 का नोट : आरबीआई ने जब से 2000 के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की है, तब से इन नोटों की कीमत को लेकर चिंता आम आदमी के साथ-साथ कारोबारियों को भी सताने लगी है।

2000 के नोट बदलने के लिए बैंकों में लोगों की कतार लगी रही.

हालांकि ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग और व्यापारी इन्हें लेने से कतरा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर कोई आपसे 2000 रुपए का नोट लेने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

पिछले कुछ दिनों से बड़ी संख्या में लोग 2000 के नोट लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं. पंप संचालक हालांकि इन नोटों को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खुले पैसे की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसी खबरें भी आई हैं कि कुछ जगहों पर कुछ दुकानदार 2000 रुपये के नोट लेने से इनकार कर रहे हैं. ऐसे में आप इन दुकानदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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कैसे और कहां शिकायत करें

2000 के नोट बदले जाने को लेकर आरबीआई का कहना है कि अगर कोई बैंक इन्हें लेने से मना करता है तो आप इसकी शिकायत संबंधित ब्रांच मैनेजर से कर सकते हैं. अगर आप बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं या कोई देरी हो रही है तो आप रिजर्व बैंक की वेबसाइट cms.rbi.org-.in पर जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। हालांकि, बैंकों को 30 दिनों के भीतर हर शिकायत का जवाब देना होता है।

इसके अतिरिक्त, व्यक्ति आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है। आप सबूत के साथ दुकानदार से शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई गवर्नर ने साफ कर दिया है कि कोई भी बैंक, संस्था या दुकानदार 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेने से मना नहीं कर सकता क्योंकि ये नोट चलन से बाहर नहीं हुए हैं. कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, भारतीय दंड संहिता के तहत किसी भी नोट का प्रचलन प्रतिबंधित है और इसे स्वीकार न करना धारा 188 और धारा 124ए (राजद्रोह) के तहत दंडनीय है।

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