सारंगढ़: पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जिला सारंगढ बिलाईगढ के दिशा निर्देश एवं उप पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में मुखबीर सूचना पर अवैध कच्ची महुआ शराब भारी मात्रा मे बिक्री की सूचना पर थाना बरमकेला के निरीक्षक आर0एन0 साय प्र0आर0 770 सोनसाय यादव आर0 1007 रामेश्वर यादव, आर0 468 रामदयाल लकडा, आर0 408 सुरज सिदार, म0आर0 471 अंजना मिंज के द्वारा आरोपी शंकर दास महंत ऊर्फ मुंचु पिता परमदास महंत उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 13 बरमकेला थाना बरमकेला जिला सारंगढ – बिलाईगढ छ.ग थाना बरमकेला जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ को ग्राम डभरा बाजार चौक के पास झोपडी में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री करते एक सफेद रंग के 10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन मे भरा 10 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 2000/-रू0 को गवाहो के समक्ष विधिवत कार्यवाही कर जप्त किया गया है आरोपी को दिनांक 14/04/2023 के 20/40 बजे गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मौसेरे भाई-बहन की शादी अमान्य लेकिन पत्नी को देना पड़ेगा गुजारा भत्ता… - May 4, 2026
- छत्तीसगढ़ की चार शुगर मिलों पर किसानों का 83 करोड़ से अधिक बकाया, भारतीय किसान संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी… - May 4, 2026
- लव स्टोरी, साथ में किया प्यार फिर प्रेमी जोड़े ने शिशुपाल पर्वत से एक साथ कूद कर की आत्महत्या… - May 4, 2026
