सारंगढ़: कलेक्टर के निर्देश पर जिले में होगा फूड लाइसेंस शिविर का आयोजन, आप भी उठाएं लाभ, पढ़िए पुरी खबर…

सारंगढ़ । कलेक्टर के निर्देश व उपसंचालक खाद्य व औषधि प्रशासन जिला सारंगढ़ – बिलाईगढ़ के मार्ग दर्शन पर खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग द्वारा एफएसएसएआई (FSSAI) खाद्य अनुज्ञप्ति पंजीयन शिविर का आयोजन दिनांक 27 मार्च को मुख्यचिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय सारंगढ़ में व दिनांक 28 मार्च को गोपाल किराना स्टोर, इंद्रा मार्केट बिलाईगढ़ मे तथा दिनांक 29 मार्च को बरमकेला में किया जाना है। पंजीयन का कार्य प्रातः 11 बजे से संध्या कालीन 4 बजे तक किया जावेगा । शिविर में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के तहत रिपैकर , रीलेबरर ,खाद्य परिवहन , थोक व खुदरा विक्रेता , होटल , रेस्टोरेंट , ढाबा , किराना दुकान ,मीट शॉप, पान ठेला, गुपचुप ठेला ,गन्ना रस ,जूस सेंटर , खाद्य बर्फ, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर , सब्जी, फल विक्रेता व अन्य किसी भी प्रकार के खाद्य कारोबार कर्ता को लाइसेंस पंजीयन प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है ।
विदित हो कि – बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करने पर 6 माह का कारावास एवं एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। पंजीयन लाइसेंस के लिए खाद्य कारोबार कर्ता के पासपोर्ट साइज का फोटो, आधार कार्ड, बिजली बिल, किराया नामा नियम की एनओसी या गुमास्ता दस्तावेज होना अनिवार्य है। पंजीयन हेतु वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख तक होने पर ₹100 पंजीयन शुल्क, 12 लाख से 20 करोड़ तक पर ₹2000 है, जबकि उतापदन कर्ता हेतु क्रमशः ₹3000 व ₹5000 का शुल्क प्रति वर्ष निर्धारित है। जिला प्रशासन ने सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पंजीयन , अनुज्ञप्ति शिविर का लाभ उठाने की अपील की है।

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