सारंगढ़: ढाबा के पास युवती से छेड़-छाड़ करने वाले मनचले को हुई एक साल की सजा….

IMG-20230324-WA0019.jpg
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.35 (1)
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.33 (2)
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.36 (2)
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.26 (1)
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.29 (2)
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.29 (1)
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.36
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.33 (1)
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.36 (1)
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.35
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.29
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.35 (2)
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.34

सारंगढ़। युवती से छेडछड़ करने के आरोपी युवक को रायगढ़ के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ने एक साल की सजा और 700 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला सारंगढ़ थाना क्षेत्र का है। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनूप कुमार साहू पैरवी कर रहे थे। इस संबंध में न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सारंगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम छिंद में रहने वाली लोकेन्द्र उर्फ कृष्णा साहू आत्मज स्व. पीलाराम साहू उम्र 23 वर्ष ने 19/12/2019 को ग्राम क॒धरी में ढाबा के पास एक युवती के साथ अश्लील बातें करते हुए छेड़खानी की थी, विरोध करने पर उससे मारपीट भी की। मामले में पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एक्ट्रोसिटी के न्यायाधीश जितेंद्र कुमार जैन के न्यायालय में हुई। दानों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने इस मामले में आरोपी को दोषी पाया। ऐसे में आरोपी लोकेन्द्र उर्फ कृष्णा साहू को धारा 354 (क) (1) (॥।) के मामले में 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200 रूपए के अर्थदण्ड, धारा 354 में 1 वर्ष ओर 200 रूपए अर्थदण्ड, धारा 354 (घ) (1) में 1 वर्ष एवं 200 रूपए अर्थदण्ड, एवं धारा 323 के मामले में 3 माह के सश्रम कारावास से एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (1) (हु) (।) में 6 माह के सश्रम कारावास एवं 100 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। आरोपी द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर उसे क्रमशः 2 दिन, 2 दिन, 2 दिन, एवं 1 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावेगा। आरोपी को दी गई कारावास की सभी सजाए साथ-साथ चलेगी।

WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.24
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.24 (1)
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.28 (1)
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.27
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.28
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.32 (2)
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.30
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.31 (1)
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.34 (1)
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.27 (3)
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.27 (1)
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.49 (1)
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.50 (1)
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.51 (2)
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.50 (2)
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.47
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.48 (2)
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.51
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.49
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.51 (1)
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.48
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.47 (1)
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.46
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.48 (1)
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.47 (2)
WhatsApp Image 2026-01-27 at 19.27.50